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रविवार, 1 मई 2022

बेरोजगार नव युवक, यूतियां मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में करें आवेदन- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी




 गोंडा ।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संतोष गौतम ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(PMEGP) पीएमईजीपी के अंतर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे शिक्षित बेरोजगार नव युवक, युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं उद्योग लगाकर स्वयं भी बनना चाहते हैं तथा रोजगार योजना अंतर्गत सेवा उद्योग हेतु रुपया 10 लाख रू० एवं विनिर्माण हेतु 25 लाख रू० तक के प्रोजेक्ट अनुमान्य है। योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थी को प्रोजेक्ट कास्ट 25 प्रतिशत अनुदान एवं 10% स्वयं का अंशदान, इसी प्रकार दिव्यांगों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35% अनुदान व स्वयं का 5% अंशदान का प्राविधान है। योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम आयु 18 से 50 वर्ष तथा रुपया 5 लाख से ऊपर प्रोजेक्ट हेतु न्यूनतम कक्षा 8 पास होना आवश्यक है एवं लाभार्थियों के चयन में परंपरागत कारीगर, ग्रामोउद्योग विषय को लेकर उत्तीर्ण आईटीआई, पॉलिटेक्निक, एमबीए, बीबीए, प्रशिक्षित तथा अनुभवी आवेदकों का चयन में वरीयता दी जाएगी, इच्छुक नव युवक एवं नव युवतियों से अपेक्षा है कि वह आवश्यक प्रपत्रों यथा (पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आदि के साथ खादी आयोग के ई- पोर्टल-www.kviconline.gov.in पर KVIB एजेंसी का चयन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
          उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाकर स्वावलंबी

बनाने हेतु इच्छुक ऐसे बेरोजगार जिनकी आयु (18 वर्ष से 50) वर्ष तक हो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल-cmegp.data-center.co.in पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य हैं। जिनमें सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10% अंशदान तथा टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर 4% ब्याज उद्यमी द्वारा शेष ब्याज उपादान टर्मलोन पर शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने के दशा में उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों एवं सभी वर्ग के महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 5% अंशदान तथा टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर समस्त ब्याज उपादान शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने के दशा में विभाग के द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।
               वहीं उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल पर अपना फोटो, शैक्षिक योगिता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित कार्यस्थल की प्रमाणित प्रमाण पत्र, एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन को पूर्ण कर छाया प्रति कार्यालय में जमा करें, अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय- 122 राजा मोहल्ला गोंडा में संपर्क कर सकते हैं।

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