माटी कला कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग विभाग से मिलेगा 25% का अनुदान
जीतलाल गोस्वामी मो०- 6394734889
गोण्डा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संतोष गौतम ने बताया है कि उ0प्र0 माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में माटी कला से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां जैसे खिलौना निर्माण, घरेलू उत्पाद (घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप-प्लेट इत्यादि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पाइप, वाश बेसिन) एवं सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पार्ट्स, बोनसाई पाट्स, लैम्प इत्यादि) की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है। इस योजना अंतर्गत लाभार्थी का स्वयं का अंशदान 05 तथा शेष 95 % बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 05.00 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) का होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि रू0 05.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा आठ पास व माटी कला में प्रशिक्षण अथवा माटी कला की परम्परागत जानकारी होना आवश्यक है।
माटी कला उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला, जनपद-गोण्डा से सम्पर्क कर किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक प्रपत्र (नवीनतम फोटो, आधार/पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति/निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र) के साथ आगामी 30 अप्रैल तक जमा कर सकते है, जिसका चयन शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। तदोपरान्त ऋण पत्रावली संबंधित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु मो0नं0 9580503142, 9450526513, 7652029574 एवं 8853865288 से सम्पर्क किया जा सकता है।
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